ब्याज माफी योजना-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में 02 नवम्बर को होगी बैठक
31 दिसंबर 2025 तक के बकायों पर ब्याज एवं अर्थदण्ड माफी की योजना लागू।
मुख्यमंत्री ब्याज माफी योजना-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होगी बैठक।
पूर्वा टाइम्स – ब्यूरो
सोनभद्र -उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर, सोनभद्र द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा ब्याज माफी योजना-2026 लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम-1948, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम-1956, उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम-1979 एवं तदधीन निर्मित नियमावली, मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम-1995, उत्तर प्रदेश केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली-1997, उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम-2007 एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 के अंतर्गत दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक सृजित बकायों पर देय ब्याज एवं अर्थदण्ड माफ किए जाने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी ब्याज माफी योजना-2026 के संबंध में जनपद में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श हेतु जिलाधिकारी, सोनभद्र की अध्यक्षता में दिनांक 02 नवम्बर, 2026 (सोमवार) को अपराह्न 01:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार, सोनभद्र में बैठक आहूत की गई है।
