पूर्वा टाइम्स – ब्यूरो
सोनभद्र, 28 सितम्बर 2026।
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1347/JJC/2026, लखनऊ, दिनांक 13.02.2026 के निर्देशानुसार एवं श्री राम सुलीन सिंह, माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय सोनभद्र के आदेशानुसार दिनांक 28.09.2026 को समिति के सदस्यगण ओमकार शुक्ला, अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), राहुल, सिविल जज सी०डि./सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र एवं ऋचा केसरवानी, प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सोनभद्र द्वारा राजकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), मीरजापुर का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के साथ ही बाल सम्प्रेक्षण गृह, मीरजापुर में आवासित किशोरों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं एवं उनके संरक्षण हेतु योजना, प्ली बार्गेनिंग, शिक्षा का अधिकार, नशा उन्मूलन, सम्प्रेक्षण गृह में निरुद्ध किशोरों के कौशल विकास हेतु संचालित योजनाओं तथा बालकों से संबंधित नालसा स्कीम के संबंध में प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जनपद सोनभद्र में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) संचालित नहीं है, अतः जनपद सोनभद्र से संबंधित विधि के विरुद्ध बालकों को मीरजापुर स्थित राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) में आवासित किया जाता है। निरीक्षण के दौरान राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), मीरजापुर के प्रभारी सहायक अधीक्षक विजय कुमार राय एवं अन्य स्टाफ उपस्थित रहे।
निरीक्षण के दौरान राजकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), मीरजापुर में कुल 87 किशोर आवासित पाए गए, जिसमें जनपद सोनभद्र के 22 विधि के विरुद्ध बालक शामिल हैं। समिति के सदस्यों द्वारा सभी बालकों से उनके मामलों एवं समस्याओं के संबंध में जानकारी ली गई। बालकों द्वारा अवगत कराया गया कि उन्हें सम्प्रेक्षण गृह में किसी प्रकार की असुविधा नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक है तथा निर्धारित मीनू के अनुसार खाने-पीने का सामान प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा किशोर न्याय अधिनियम के तहत चल रही उनकी जांच की प्रगति तथा संबंधित मामलों में पैरवी हेतु अधिवक्ता उपलब्ध होने के संबंध में भी जानकारी ली गई।
प्रभारी सहायक अधीक्षक विजय कुमार राय को निर्देशित किया गया कि राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर), मीरजापुर में साफ-सफाई की व्यवस्था प्रतिदिन सुनिश्चित की जाए तथा किशोरों के भोजन, पढ़ाई, चिकित्सा, खेल एवं मनोरंजन आदि की व्यवस्थाएं नियमानुसार सुचारू रूप से संचालित की जाएं।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में 25 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में आवासित किशोरों को स्वच्छता, नैतिक मूल्यों एवं गांधी जी के विचारों के प्रति प्रेरित किया गया। साथ ही POCSO Act (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता, नियमित काउंसलिंग तथा मुकदमों की त्वरित पैरवी के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
यह जानकारी राहुल, सिविल जज सी०डि०/सचिव (पूर्ण कालिक), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र द्वारा दी गयी है।

