सितम्बर माह के खाद्यान्न वितरण की तिथि 29 सितम्बर तक बढ़ी
बायोमेट्रिक में समस्या वाले कार्डधारक 29 सितम्बर को OTP से ले सकेंगे खाद्यान्न
राशनकार्ड धारक अवशेष सदस्यों की ई-केवाईसी उचित दर दुकान पर कराएं
पूर्वा टाइम्स – ब्यूरो
सोनभद्र -जिला पूर्ति अधिकारी, सोनभद्र ध्रुव गुप्ता ने अवगत कराया है कि अपर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र संख्या-4167 दिनांक 25.09.2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि माह सितम्बर, 2026 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न (गेहूं एवं चावल) का निःशुल्क वितरण तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को द्वितीय त्रैमास (जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर, 2026) के सापेक्ष चीनी का सशुल्क वितरण दिनांक 10.09.2026 से 25.09.2026 तक निर्धारित किया गया था।
उन्होंने बताया कि जनपद हरदोई में नये सिंगल स्टेज परिवहन ठेकेदारों की नियुक्ति एवं कार्य शुरू होने के कारण वाहनों की मैपिंग, जी०पी०एस० आदि में परिवर्तन सम्बन्धी कारणों से कतिपय उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न एवं चीनी विलम्ब से पहुंचने के कारण कार्डधारकों में खाद्यान्न का वितरण अपेक्षित रूप से कम हुआ। जिसके दृष्टिगत सभी लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने हेतु माह सितम्बर, 2026 के सापेक्ष खाद्यान्न वितरण की तिथि 29.09.2026 तक विस्तारित की गयी है।
उन्होंने बताया कि दिनांक 29.09.2026 तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा। मोबाइल ओ०टी०पी० के माध्यम से वितरण की सुविधा दिनांक 25.09.2026 के साथ-साथ 29.09.2026 को भी उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त कार्डधारकों को दिनांक 29.09.2026 तक पोर्टेबिलिटी के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सूचित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत माह सितम्बर, 2026 के सापेक्ष खाद्यान्न वितरण की तिथि 29.09.2026 तक बढ़ा दी गयी है। ऐसे कार्डधारक जिनका अंगूठा किसी कारणवश बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है, वे मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की अन्तिम तिथि 29.09.2026 को खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने जनपद के कार्डधारकों से यह भी अनुरोध किया है कि वर्तमान में प्रचलित राशनकार्डों में सम्मिलित यूनिट/सदस्यों का ई-केवाईसी कराया जा रहा है। जिन कार्डधारकों/सदस्यों का ई-केवाईसी होना अवशेष है, वे अपनी उचित दर दुकान पर उपस्थित होकर ई-केवाईसी कराना सुनिश्चित करें, ताकि वे योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न से लाभान्वित हो सकें।

