सोनभद्र में 25 सितंबर से 24 नवंबर तक धारा-163 प्रभावी

पर्व-त्योहार, महत्वपूर्ण परीक्षाओं एवं धरना-प्रदर्शनों के मद्देनजर जिलाधिकारी ने जारी किए निर्देश

बिना अनुमति जुलूस-धरना पर रोक, सोशल मीडिया पर अफवाह और भड़काऊ सामग्री पर रहेगी कड़ी निगरानी

पूर्वा टाइम्स – ब्यूरो
सोनभद्र -आगामी प्रमुख पर्वों एवं त्योहारों, महत्वपूर्ण प्रतियोगी एवं शैक्षणिक परीक्षाओं तथा विभिन्न राजनीतिक एवं अराजनैतिक संगठनों द्वारा आयोजित किए जाने वाले धरना-प्रदर्शन आदि के दृष्टिगत जनपद में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 (2) के तहत जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 25 सितंबर 2026 से 24 नवंबर 2026 तक निषेधाज्ञा प्रभावी कर दी है।
जिलाधिकारी ने कहा है कि आगामी पर्व-त्योहारों एवं विभिन्न आयोजनों के दौरान अवांछित तत्वों द्वारा शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त विभिन्न महत्वपूर्ण प्रतियोगी एवं शैक्षणिक परीक्षाओं के दौरान भी शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। इसी के दृष्टिगत जनपद में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
बिना अनुमति सभा, जुलूस और धरना-प्रदर्शन नहीं
निषेधाज्ञा के तहत जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा संबंधित उप जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा सभा, धरना-प्रदर्शन अथवा जुलूस का आयोजन नहीं किया जाएगा और न ही किसी को इसके लिए प्रेरित किया जाएगा। धार्मिक मेले, बारात एवं शव यात्राएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी
हथियार, लाठी-डंडे और विस्फोटक सामग्री पर प्रतिबंध
सार्वजनिक स्थानों पर अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक अथवा ज्वलनशील सामग्री लेकर चलना या उसे एकत्र करना प्रतिबंधित रहेगा। जुलूस, सभा एवं रैलियों में प्रतिबंधित असलहे, लाठी-डंडे, ईंट-पत्थर अथवा ऐसी अन्य सामग्री ले जाना प्रतिबंधित किया गया है, जिसका उपयोग शांति व्यवस्था प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है।
भड़काऊ नारेबाजी और आपत्तिजनक प्रचार पर रोक
पोस्टर, पम्पलेट, पर्चे, सोशल मीडिया अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से ऐसा कोई प्रचार, नारेबाजी अथवा सामग्री प्रसारित नहीं की जाएगी, जिससे किसी वर्ग, जाति अथवा समुदाय में तनाव उत्पन्न होने की संभावना हो।
सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई
फेसबुक, व्हाट्सएप एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर झूठी, भ्रामक, उत्तेजनात्मक अथवा अफवाह फैलाने वाली सामग्री के प्रसार पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सोशल मीडिया ग्रुप एडमिन को भी अपने ग्रुप में ऐसी सामग्री के प्रसार को रोकने तथा किसी सदस्य द्वारा इस प्रकार की सामग्री पोस्ट किए जाने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।
बाजारों, रेलवे-बस स्टेशन और प्रमुख स्थलों पर रहेगी विशेष सतर्कता
मदिरा की दुकानों एवं बार के आसपास पर्याप्त पुलिस प्रबंध के साथ अराजक, असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, प्रमुख मार्गों, बाजारों एवं चौराहों पर भी आवश्यक पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
यातायात बाधित करने और सरकारी कार्य में अवरोध पर रोक
किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा यातायात जाम करने अथवा उसे बाधित करने की अनुमति नहीं होगी। किसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर जाने से रोकना भी प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों एवं दीवारों पर आपत्तिजनक पोस्टर लगाने तथा तनाव उत्पन्न करने वाले पर्चे-पम्पलेट वितरित करने पर भी रोक रहेगी।

पुतला दहन सहित अन्य आपत्तिजनक प्रदर्शन प्रतिबंधित

किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों अथवा नेताओं के पुतले लेकर चलने, सार्वजनिक स्थान पर पुतला दहन करने तथा इस प्रकार के अन्य प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को 25 सितंबर 2026 से 24 नवंबर 2026 तक प्रभावी निषेधाज्ञा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा आगामी पर्व-त्योहारों एवं परीक्षाओं के दौरान जनपद में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

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