धोखाधड़ी के मामले में फरार दंपति पर सख्ती, कोर्ट के आदेश पर घर पर चस्पा हुई नोटिस।

धारा 419, 420, 406 समेत कई धाराओं में वांछित आरोपी नहीं मिले, न्यायालय के आदेश पर की गई उद्घोषणा।

पूर्वा टाइम्स – समाचार
पिपरी सोनभद्र। जनपद सोनभद्र में धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के एक मामले में फरार चल रहे दंपति के खिलाफ पिपरी पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दी। हालांकि, काफी प्रयासों के बावजूद दोनों आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मु0अ0सं0 66/2025 में धारा 419, 420, 406 व 504 भादवि के तहत नामजद अभियुक्त आरती बंसल पत्नी अनुराग बंसल तथा अनुराग बंसल पुत्र एन.के. बंसल निवासी बिलौजी थाना वैढ़न, जिला सिंगरौली (मध्य प्रदेश) के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दोनों का वर्तमान पता घूरीताल पश्चिम, शिवगंगा पथ वाली गली, थाना वैढ़न क्षेत्र बताया गया है। पिपरी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों के निवास स्थान एवं अन्य संभावित ठिकानों पर कई बार दबिश दी गई, लेकिन दोनों आरोपी फरार मिले। इसके बाद पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए न्यायालय की शरण ली।
मामले में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र न्यायालय द्वारा धारा 84 बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया।
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुलिस ने अभियुक्तों के घर पर नोटिस चस्पा कर विधिवत उद्घोषणा (मुनादी) कराई।
पूरी कार्रवाई गवाहों की उपस्थिति में की गई, जिससे कानूनी प्रक्रिया पारदर्शी और वैध बनी रहे। पुलिस द्वारा आसपास के लोगों को भी सूचना दी गई कि आरोपी शीघ्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हों, अन्यथा आगे की कठोर कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस का कहना है कि फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यदि आरोपी शीघ्र आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ आगे कुर्की जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। धोखाधड़ी जैसे गंभीर मामलों में फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस और न्यायालय की सख्ती साफ नजर आ रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून से बचना संभव नहीं है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

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