उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रचार-प्रसार के संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित

जिलाधिकारी ने व्यापारी बंधुओं से योजना का लाभ उठाकर पुराने कर बकायों का निस्तारण कराने की अपील की

सोनभद्र के 6,199 छोटे बकायेदारों सहित हजारों व्यापारियों को पुराने कर बकाये के निस्तारण का अवसर

पूर्वा टाइम्स – ब्यूरो
सोनभद्र -जिलाधिकारी चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण योजना उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं व्यापक प्रचार-प्रसार के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जीएसटी विभाग के अधिकारीगण, व्यापारी बंधु, व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण एवं संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित व्यापारी बंधुओं एवं व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पुराने व्यापार कर, वैट एवं अन्य निर्दिष्ट कर अधिनियमों के अंतर्गत लंबित बकाया धनराशि के निस्तारण तथा व्यापारियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 लागू की गई है। यह योजना संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2025 तक सृजित बकाया मांग पर लागू होगी। उन्होंने व्यापारी बंधुओं से अपील की कि वे इस महत्वपूर्ण योजना का अधिकाधिक लाभ उठाएं तथा निर्धारित समयावधि में अपने पुराने कर बकायों का निस्तारण कराएं।
योजना के अंतर्गत मूल बकाया धनराशि पूर्ण रूप से जमा करने पर बकाया ब्याज में मूलधन के आधार पर छूट प्रदान की जाएगी। ₹10 लाख तक के मूल बकाये पर 100 प्रतिशत, ₹10 लाख से अधिक एवं ₹1 करोड़ तक के बकाये पर 90 प्रतिशत, ₹1 करोड़ से अधिक एवं ₹5 करोड़ तक के बकाये पर 75 प्रतिशत तथा ₹5 करोड़ से अधिक के बकाये पर 50 प्रतिशत ब्याज माफी का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त केवल बकाया धनराशि जमा न करने के कारण आरोपित अर्थदण्ड में 100 प्रतिशत माफी दी जाएगी। अन्य प्रकार के अर्थदण्ड इस योजना के अंतर्गत माफ नहीं होंगे। ऐसे व्यापारी भी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिन्होंने पूर्व में मूल बकाया धनराशि आंशिक अथवा पूर्ण रूप से जमा कर दी है। न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में भी शासनादेश में निर्धारित शर्तों एवं आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति के अधीन योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, जिससे जनपद के अधिक से अधिक पात्र व्यापारी इस योजना से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को योजना की पात्रता, बकाया मूलधन एवं ब्याज की गणना, आवेदन प्रक्रिया तथा अन्य आवश्यक औपचारिकताओं के संबंध में समुचित जानकारी एवं सहयोग उपलब्ध कराया जाए।
उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर, सोनभद्र द्वारा अवगत कराया गया कि यह योजना शासनादेश जारी होने की तिथि 16 अक्टूबर, 2026 से तीन माह तक प्रभावी रहेगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यापारियों को विभागीय पोर्टल http://comtax.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन से पूर्व निर्धारित मूल बकाया एवं देय ब्याज की धनराशि जमा कर संबंधित चालान का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध कराना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में बकाया धनराशि, ब्याज एवं अर्थदण्ड का सत्यापन किया जाएगा। आवेदन सही पाए जाने पर नियमानुसार बकाया निस्तारण एवं आरसी बेबाकी संबंधी प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की व्यवस्था है।
योजना का लाभ अधिकाधिक पात्र व्यापारियों तक पहुंचाने तथा आवेदन प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए राज्य कर कार्यालय, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र में व्यापारी हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। हेल्प डेस्क के माध्यम से व्यापारियों को योजना की पात्रता, बकाया मूलधन एवं ब्याज की गणना, देय धनराशि का सत्यापन, ऑनलाइन आवेदन, चालान अपलोड करने तथा आवेदन संबंधी त्रुटियों के निराकरण के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। हेल्प डेस्क कार्यदिवसों में प्रातः 10:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक संचालित रहेगी। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 05444-297719, 9450587133 एवं 8318230317 पर संपर्क किया जा सकता है।
उपायुक्त (प्रशासन), राज्य कर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद सोनभद्र में ₹10 लाख से कम बकाये के कुल 6,199 मामलों में लगभग ₹108 करोड़ की बकाया धनराशि, ₹10 लाख से ₹1 करोड़ के मध्य बकाये के 145 मामलों में लगभग ₹30.9 करोड़ तथा ₹1 करोड़ से ₹5 करोड़ के मध्य बकाये के मामलों में लगभग ₹8.95 करोड़ की धनराशि निहित है।
जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त व्यापारी बंधुओं, व्यापार मंडलों, अधिवक्ताओं एवं कर सलाहकारों से अपील की है कि वे योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा पात्र बकायेदार व्यापारियों को निर्धारित अवधि में इसका लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि पात्र व्यापारी राज्य कर कार्यालय, रॉबर्ट्सगंज स्थित व्यापारी हेल्प डेस्क से संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें तथा उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 का लाभ उठाते हुए अपने पुराने कर बकायों का नियमानुसार निस्तारण कराएं।

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