पंचायत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन और विलोपन के आवेदनों पर जांच के बाद होगी कार्यवाही

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में बदलाव पर रहेगा प्रतिबं

पंचायत निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण में शामिल किए जाएंगे सुरक्षित रखे गए संशोधित नाम

सोनभद्र – जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी, सोनभद्र चर्चित गौड़ द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में पंचायतों की निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) में परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-9(8) के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। उक्त धारा के तहत किसी ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए नामांकन देने की अंतिम तिथि के पश्चात् तथा निर्वाचन पूर्ण होने से पूर्व मतदाता सूची में कोई सुधार, निष्कासन अथवा परिवर्धन नहीं किया जाएगा। मा० राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश पंचायत राज निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (पूरक उपबन्ध) आदेश, 2005 के अंतर्गत मतदाता सूची में परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही की जा सकती है। किसी भी सामान्य निवासी से निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने, संशोधन कराने अथवा नाम विलोपित कराने के संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर जांचोपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद स्तर पर इस प्रकार परिवर्धित, संशोधित एवं विलोपित नामों की सूची सुरक्षित रखी जाएगी। इसके उपरांत उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-9 के प्रावधानों के अंतर्गत आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् जनपदों द्वारा ऑनलाइन डाटा एंट्री कराते हुए सुरक्षित रखी गई सूची के अनुसार संबंधित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित अथवा संशोधित कर लिए जाएंगे। उन्होंने समस्त संबंधित अधिकारियों को आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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