बिना लाइसेंस चल रहे दो होटलों पर प्रशासन का शिकंजा

फायर एनओसी और सुरक्षा इंतजाम नहीं मिलने पर होटल को किया सील।
पूर्वा टाइम्स -बेचन शर्मा
सहजनवां गोरखपुर। अवैध रूप से संचालित होटलों और ढाबों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मंगलवार को प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने गीडा थाना की सेक्टर 22 में बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान बिना वैध लाइसेंस संचालित यूनिक होटल और चॉइस होटल को सील कर दिया गया।
उपजिलाधिकारी सहजनवां केशरी नंदन त्रिपाठी और क्षेत्राधिकारी गीडा कीर्ति निधि आनंद के नेतृत्व में हुई जांच में दोनों होटलों में भारी अनियमितताएं मिलीं।
जांच टीम में तहसीलदार राकेश कनौजिया, प्रभारी निरीक्षक गीडा अश्वनी कुमार पांडेय और अन्य अधिकारी शामिल थे। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दोनों होटल बिना वैध लाइसेंस के संचालित हो रहे थे।
होटल पेरिसर में अग्निशमन यंत्र तक उपलब्ध नहीं था होटलों के आसपास गंदगी का अंबार लगा था होटल प्रबंधक अधिकारियों द्वारा मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। अधिकारियों ने बताया कि जब होटल प्रबंधकों से लाइसेंस और अन्य आवश्यक अभिलेख मांगे गए तो उन्होंने सहयोग करने के बजाय आपत्तिजनक रवैया अपनाया। गंभीर अनियमितताओं और असहयोग को देखते हुए प्रशासन ने मौके पर ही दोनों होटलों को नियमानुसार सील कर दिया। होटल प्रबंधकों की मौजूदगी में सीलिंग की कार्रवाई पूरी की गई और उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई।
इस अवसर पर एसडीएम केशरी नंदन त्रिपाठी ने कहा कि बिना वैध लाइसेंस और सुरक्षा मानकों के किसी भी होटल, सराय या ढाबे का संचालन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जन सुरक्षा सर्वोपरि है। होटल संचालकों को फायर सुरक्षा, स्वच्छता और वैध लाइसेंस जैसी मूलभूत शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित होटलों में हड़कंप मच गया है।








