पूर्वा टाइम्स – समाचारमाननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांकः 1347/एसएलएसए/2026, लखनऊदिनांकितः 30.06.2026 के निर्देशानुसार एवं राम सुलीन सिंह माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद सोनभद्र के आदेशानुसार आज दिनांकः 30.07.2026 को समिति के सदस्यगण ओमकार शुक्ला, अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं राहुल, सिविल जज, सी0डि0/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद सोनभद्र द्वारा पूर्वासी ग्रामीण उत्थान विकास सेवा समिति द्वारा संचालित बाल गृह (बालिका), इन्द्रपुरी कालोनी राबर्टसगंज, सोनभद्र का निरीक्षण किया गया। बाल गृह (बालिका) की अधीक्षिका श्रीमती नीलम सिंह एवं अन्य स्टाफ उपस्थित रहें निरीक्षण के समय बाल गृह (बालिका) में कुल 43 बालिकायें आवासित थी। जिसमें से क्रमशः सोनभद्र की 22, मीरजापुर की 19, भदोही की बालिकायें 02 एवं 03 नवजात शिशु है। निरीक्षण के समय बाल गृह (बालिका) में साफ-सफाई पायी गयी तथा बाल गृह (बालिका) में आवासित बालिकाओं को मीनू के अनुसार नाश्ता एवं भोजन आदि दिया जा रहा है तथा बालिकाओं को एवं अन्य स्टाफ को घरेलू हिसां से महिला संरक्षण अधि0 2005, दहेज प्रतिषेध अधि0 1961, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधि0 1971, मातृत्व लाभ अधि0 1961- 26 सप्ताह तक, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधि0 2013, लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधि0 2012, गर्भधारक पूर्ण एवं प्रसव पूर्ण निदान तकनीकी (लिंग चयन प्रतिषेध) अधि0 1994, समान पारिश्रमिक अधि0 1976, महिलाओं का अशिष्ट चित्रण (निषेध) अधि0 1966, हिन्दू उत्राधिकार अधि0 1956” एवं “Sex Selection Decline in child sex ratio under PCPNDT Act” की जानकारी दी गयी। साथ ही साथ छठवे चरण के “मिशन शक्ति“ विशेष अभियान के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों जैसे- दहेज प्रतिषेध कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, लैंगित अपराधों से संरक्षण, कार्यस्थल पर यौन शोषण, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, गिरफ्तारी से पूर्व, गिरफ्तारी के समय तथा उसके बार महिलाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान व कानून, पूर्वगर्भाधान और प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अन्तर्गत महिलाओं के अधिकार, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन हेतु अधीक्षिका को निर्देशित किया गया तथा इसके अधिकारों एवं लाभ के संबंध में जागरूक किया गया। यह जानकारी राहुल, सिविल जज, सी0डि0/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद सोनभद द्वारा दी गयी।

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