1 जुलाई से 31 अगस्त तक सोनभद्र में मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध लागू
पूर्वा टाइम्स – समाचार
सोनभद्र, जनपद में मछलियों के प्रजनन काल को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट चर्चित गौड़ ने 1 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक सभी नदियों, तालाबों एवं जलाशयों में मत्स्य आखेट (मछली पकड़ने) पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी करते हुए संबंधित विभागों एवं ठेकेदारों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंध अवधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रजननशील मछलियों को पकड़ना, मारना, बेचना अथवा पकड़ने का प्रयास करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही विस्फोटक पदार्थों, विषैले रसायनों अथवा अन्य अवैध साधनों से मछली पकड़ने पर भी सख्त रोक रहेगी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि रिहंद, धंधरौल, कड़ियाताल, पुरखासताल, जीवारताल सहित सभी संबंधित जलाशयों के ठेकेदार 30 जून की मध्यरात्रि से अपनी नाव एवं जाल जलाशयों से बाहर कराना सुनिश्चित करें। क्षेत्रीय मत्स्य प्रभारियों को प्रतिबंध अवधि में जलाशयों में मत्स्य आखेट पूर्णतः बंद कराने तथा नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जलधाराओं के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करने के लिए किसी प्रकार का अवरोध खड़ा करना तथा मत्स्य बीज, अंगुलिका अथवा मछलियों को पकड़ना या नष्ट करना प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन की स्थिति में अवैध सामग्री एवं पकड़ी गई मछलियां जब्त की जाएंगी तथा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम, 1948 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।









