बिना लाइसेंस कीटनाशकों के विक्रय पर होगी सख्त कार्रवाई जिलाधिकारी

ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कीटनाशक व्यापार के लिए वैध लाइसेंस अनिवार्य

किसानों से अधिकृत विक्रेताओं से ही कीटनाशक खरीदने की अपील

जनपद में चलाया जाएगा विशेष निरीक्षण अभियान, नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

पूर्वा टाइम्स – समाचार

सोनभद्र -जिलाधिकारी सोनभद्र चर्चित गौड़ ने जनपद के समस्त कीटनाशक विक्रेताओं, थोक एवं फुटकर व्यापारियों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म संचालकों तथा कृषक बंधुओं को निर्देशित करते हुए कहा है कि कीटनाशी अधिनियम, 1968 एवं कीटनाशी नियमावली, 1971 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना वैध लाइसेंस के किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा कीटनाशकों का भंडारण, विक्रय, वितरण अथवा ऑनलाइन व्यापार पूर्णतः प्रतिबंधित है।
जिलाधिकारी ने कहा कि कीटनाशकों के विक्रय एवं भंडारण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। सभी लाइसेंसधारी विक्रेता केवल अनुमोदित एवं पंजीकृत कीटनाशकों का ही विक्रय करें तथा प्रत्येक बिक्री पर बिल अथवा कैश मेमो जारी करते हुए अभिलेखों एवं स्टॉक रजिस्टर का अद्यतन संधारण सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन माध्यमों एवं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए कीटनाशकों के विक्रय से पूर्व संबंधित विक्रेता के वैध लाइसेंस का सत्यापन आवश्यक है। जनपद में समय-समय पर विशेष निरीक्षण अभियान संचालित किए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान बिना लाइसेंस कीटनाशकों का भंडारण, विक्रय अथवा ऑनलाइन व्यापार पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कृषक बंधुओं से अपील की है कि वे केवल अधिकृत एवं लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही कीटनाशक क्रय करें तथा खरीद के समय बिल अवश्य प्राप्त करें।

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