प्रधान ने अपने पैड पर सरकारी लोगो लगा कर शासन के छबि को कर रहा धूमिल।

पूर्वा टाइम्स -बेचन शर्मा

सहजनवा गोरखपुर।यूपी सरकार के प्रतीक चिन्ह (लोगो) का दुरुपयोग करने पर दो साल तक की सजा या पांच हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। यह दोनों सजा अलग-अलग या फिर एक साथ भी दी जा सकती हैं।इससे अंजान एक प्रधान अपने पैड पर उत्तर प्रदेश सरकार के लोगो लगा कर समाज एवं अधिकारीयों पर धौंस जमाने के लिए कर रहे हैं बताते चलें की सहजनवां ब्लाक के ग्राम सभा सिहापार के प्रधान माण्डवी शुक्ला द्वारा अपने,पैड पर सरकारी लोगो लगाया गया है !कैबिनेट ने उप्र राज्य सप्रीतक नियमावली 2021 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत संवैधानिक पदों व राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही इसका प्रयोग कर सकेंगे। मंत्री-विधायक और राजपत्रित अधिकारी आदि इसका प्रयोग कर सकेंगे। सरकारी भवनों पर लोगो लगाया जा सकेगा। इस सभी नियमों से अंजान ग्राम प्रधान विगत चार वर्षो से अपने पैड पर सरकारी लोगो लगा धौंस जमा रहें हैं, अब देखना यह है कि नियम विरुद्ध लोगो का उपयोग करने पर कब तब कार्यवाई की जाती है या फिर वहां भी सरकारी लोगो का धौंस बरकरार रहेगा, इस सम्बन्ध में सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी से बात करने पर उन्होंने कहा की फिलहाल नियमावली जांच कर उचित कार्यवाई की जाएगी

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