विधान परिषद निर्वाचन-2026: मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार एवं अनियमित गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध
मतदान केंद्रों के आसपास चुनावी बूथ स्थापित करने के लिए पूर्व सूचना एवं सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य
पूर्वा टाइम्स – ब्यूरो
सोनभद्र –
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी चर्चित गौड़ ने अवगत कराया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वाराणसी खण्ड स्नातक/शिक्षक निर्वाचन-2026 के लिए मतदान दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को निर्धारित है। निर्वाचन को स्वतंत्र, भयमुक्त, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा। इस परिधि में चुनाव प्रचार से संबंधित पोस्टर एवं बैनर लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। निर्वाचन कार्य में कर्तव्यरत अधिकारियों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन, बेतार दूरभाष आदि ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतदाताओं को दी जाने वाली निर्वाचक पर्चियां सादे सफेद कागज पर होंगी, जिन पर किसी अभ्यर्थी अथवा राजनीतिक दल का नाम, निशान या प्रतीक अंकित नहीं होगा। मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी एवं अन्य मतदान कार्मिक अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड में रखेंगे तथा आवश्यक होने पर मतदान केंद्र के बाहर जाकर बात कर सकेंगे। मतदान केंद्रों पर चिल्लाने अथवा किसी अन्य तरीके से अव्यवस्था उत्पन्न करने की अनुमति नहीं होगी। मतदान स्थल के 100 मीटर के दायरे में राजनीतिक दलों अथवा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनावी बूथ स्थापित नहीं किए जाएंगे। यदि एक ही भवन या परिसर में एक से अधिक मतदेय स्थल हैं, तो सभी मतदेय स्थलों के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा 100 मीटर के बाहर अधिकतम एक ही बूथ स्थापित किया जा सकेगा। ऐसे बूथ पर अधिकतम एक मेज और दो कुर्सियां लगाई जा सकेंगी। मौसम से बचाव के लिए अधिकतम 10×10 वर्गफुट की छतरी अथवा तिरपाल का टुकड़ा लगाया जा सकेगा, लेकिन किसी भी दशा में कनात या टेंट लगाने की अनुमति नहीं होगी। बूथ स्थापित करने के लिए संबंधित अभ्यर्थी को रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को अग्रिम सूचना देनी होगी तथा जिला पंचायत, नगर पंचायत अथवा नगर पालिका जैसे संबंधित स्थानीय प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। अनुमति की प्रति बूथ पर उपस्थित व्यक्तियों के पास होना अनिवार्य होगा। बूथ पर अधिकतम 4×8 वर्गफुट का एक बैनर लगाया जा सकेगा, जिस पर अभ्यर्थी अथवा राजनीतिक दल का नाम और चुनाव चिह्न अंकित होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उक्त सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराया जाए।

