अब रेप पीड़िता की सहमति के बिना नहीं होगा मेडिको लीगो

DGP ने इस नये प्राविधान को सख्ती से लागू करने का जारी किया आदेश
पूर्वा टाईम्स समाचार
👉पीड़िता की हालत गम्भीर होने पर पति अथवा माता/पिता से पुलिस को लेनी होगी अनुमति।
👉यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेडिकल रिपोर्ट को कोर्ट कर देगी अमान्य।
👉पीड़िता का 24 घंटे के अंदर मेडिकल कराना होगा जरूरी,
👉पुलिस को 72 घंटे में कोर्ट में पेश करनी होगी रिपोर्ट।