विधान से समाधान” कार्यक्रम के तहत तहसील खजनी, गोरखपुर में महिलाओं के लिए विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
पूर्वा टाइम्स सत्य प्रकाश यादव

खजनी गोरखपुर। 01 मार्च 2025 – उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की कार्ययोजना 2024-25 के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा तहसील खजनी में महिलाओं के हित में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम का नेतृत्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जनपद न्यायाधीश श्री तेज प्रताप तिवारी के निर्देशन में किया गया। शिविर में महिलाओं के कानूनी अधिकार, लैंगिक उत्पीड़न निवारण (POSH Act), लिंग चयन और निर्धारण निषेध (PCPNDT Act), समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, आपदा पीड़ितों के अधिकार, ट्रांसजेंडर अधिकारों तथा महिला सुरक्षा एवं कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता फैलाई गई। विशेषज्ञों ने दी कानूनी जानकारी कार्यक्रम में अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोरखपुर श्री विकास सिंह, तहसीलदार खजनी श्री नरेन्द्र कुमार और खंड विकास अधिकारी श्री रमेश शुक्ल सहित कुल 86 प्रतिभागी (56 महिलाएं, 23 पुरुष और 7 बच्चे) उपस्थित रहे। शिविर में महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई, जिससे वे किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकें। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के अधिकार, संपत्ति में समान अधिकार, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। तहसीलदार श्री नरेन्द्र कुमार ने POSH Act (2013) की जानकारी देते हुए बताया कि हर सरकारी, निजी और गैर सरकारी संस्थानों में आंतरिक और बाह्य शिकायत समिति बनाई गई है, जहां महिलाएं कार्यस्थल पर उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा सकती हैं। खंड विकास अधिकारी श्री रमेश शुक्ल ने बताया कि घरेलू हिंसा पीड़ित महिला को उसी घर में रहने का अधिकार प्राप्त है और उन्होंने महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक किया। ट्रांसजेंडर अधिकारों और साइबर सुरक्षा पर भी चर्चा श्री विकास सिंह ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी रूप से ‘तीसरे लिंग’ के रूप में मान्यता मिलने और उनके समान अधिकारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि लैंगिक समानता से महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा कम होती है और समाज अधिक सुरक्षित व समृद्ध बनता है। इसके अलावा, साइबर अपराध और महिला हेल्पलाइन (1090) पर भी जागरूकता दी गई। अधिकार मित्र श्री रामानंद ने मध्यस्थता केंद्र के तहत सुलह-समझौते की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी गई कार्यक्रम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की टोल-फ्री हेल्पलाइन (15100) और एलएसएमएस पोर्टल के माध्यम से कानूनी सहायता प्राप्त करने की जानकारी दी गई। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत (08 मार्च 2025) के आयोजन की भी सूचना दी गई। नालसा थीम सॉन्ग से बढ़ाया उत्साह शिविर के अंत में सभी प्रतिभागियों को “एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है” नालसा थीम सॉन्ग सुनाया गया, जिससे उनमें जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ाया जा सके। यह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोरखपुर के अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव श्री विकास सिंह द्वारा दी गई।