कृषि रक्षा रसायन के 10 विक्रेताओं के लाइसेंस हुए निरस्त
पूर्वा टाइम्स- डॉ अनिल गौतम

गोरखपुर। जनपद में किसी भी कृषि रक्षा रसायन के क्रय विक्रय एवं भंडारण हेतु जनपद के जिला कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी किया जाता है। जिसका प्रत्येक दो वर्ष पूर्ण होने पर भौतिक सत्यापन अभिलेखों का निरीक्षण करना आवश्यक होता है। उक्त के क्रम में गोरखपुर जनपद के 10 विक्रेताओं जिनके लाइसेंस की वैधता तिथि समाप्त हो गई थी और जिसका सत्यापन नहीं कराया गया, उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए एवं उनका विक्रय भंडारण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। है।एवीएस एग्रो सॉल्यूशन मुस्तफाबाद पाली प्रोपराइटर दिव्य प्रकाश सिंह मैसर्स सीक्रेड रीवा एग्रो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड मोदीगंज कैंपियरगंज प्रोपराइटर गिरजेश शुक्ला में मेसर्स बंटू सिंह किसान सेवा केंद्र अयोध्या चक सरदार नगर प्रोपराइटर नीलम सिंह मेसर्स दुबे कृषि बीज भंडार बड़हलगंज प्रोपराइटर भीम पांडेय मेसर्स फ्यूचर रिटेल लिमिटेड मोहद्दीपुर गोरखपुर प्रोपराइटर बृजमोहन सिंह में मेसर्स किसान सीड कंपनी अराजी चौरी पिपराइच प्रोपराइटर राम प्रसाद मौर्य मेसर्स अनुराग खाद एवं बीज भंडार पिपरिया टोला ब्रह्मपुर प्रोपराइटर दूधनाथ मेसर्स जे जेनुल आव देनो चैनपुर भटहट प्रोपराइटर अभिषेक सिंह मेसर्स आईएफएफडीसी कृषक सेवा केंद्र कुसम्ही बाजार पिपराइच प्रोपराइटर मिठाई लाल मेसर्स आईएफएफडीसी कृषक सेवा केंद्र कोनी खोराबार। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी देते हुए जनपद के समस्त कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित किया कि सभी विक्रेता समय से अपने प्रतिष्ठान के क्रय विक्रय प्रमाण पत्र का सत्यापन अभिलेखों का निरीक्षण करा लें। साथ ही किसान भाइयों को उच्च गुणवत्ता एवं निर्धारित दर पर ही कृषि निवेशों को उपलब्ध कराएं।








