वारंट के बाद भी नहीं हो रही गिरफ्तारी नहीं दे रहा भरण पोषण।

पूर्वा टाइम्स-बेचन शर्मा

सहजनवा गोरखपुर।सहजनवा थाना क्षेत्र के ठर्रापार निवासी एक महिला ने पति पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था। न्यायालय द्वारा उसके रहने के लिए आवास और 2 हजार नकद देने का आदेश दिया था। आदेश के बाद पति द्वारा भरण पोषण नहीं दिया जा रहा थे। न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ एनबीडब्लू जारी कर न्यायालय में पेश करने का निर्देश दिया था। लेकिन पुलिस ने आरोपी को खुले में छूट रखी है। पीड़िता ने थाने में शिकायत कर भरण पोषण दिलाने की मांग किया है।नीलू यादव ने ठर्रापार निवासी अपने पति रमाकांत यादव के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था। 20 अप्रैल 2023 में न्यायालय ने पीड़िता के पक्ष में भरण पोषण के लिए आवास,2 हजार रुपया प्रतिमाह और 50 हजार मुफ़्त राशि देने का आदेश दिया था। लेकिन आरोपी द्वारा भरण पोषण नहीं दिया गया। न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ एनबीडब्लू जारी कर पुलिस से कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिए थे। लेकिन पुलिस की लापरवाही से आरोपी खुलेआम घूम रहा है। पीड़िता ने थाने में शिकायत कर भरण पोषण दिलाने के8 मांग किया है।
इस संदर्भ में वरिष्ठ उपनिरीक्षक पंकज सिंह ने कहा की शिकायत मिली है। जल्द पीड़िता को न्याय दिलाया जायेगा।

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